Bihar Krishi Input Anudan 2026 Online Apply Kaise Kare | DBT Agriculture Krishi Input Form 2026
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Important Notice: कृषि इनपुट अनुदान 2026-27
कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 का ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। आवेदन 23 सितंबर 2026 सुबह 6:00 बजे से 29 सितंबर 2026 रात 10:00 बजे तक किया जा सकता है। यह योजना अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए शुरू की गई है। आवेदन केवल DBT Agriculture Bihar पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
🌾 कृषि इनपुट अनुदान 2026-27: Overview
📑 इस पोस्ट में क्या-क्या जानकारी है? (Quick Index)
- कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 क्या है?
- आवेदन की तारीख व समय
- कौन किसान आवेदन कर सकते हैं?
- कितनी जमीन तक लाभ मिलेगा?
- कौन-कौन सी फसल के लिए लाभ मिलेगा?
- रैयत किसान के लिए दस्तावेज
- गैर-रैयत किसान के लिए स्व-घोषणा पत्र
- रैयत + वास्तविक खेतिहर किसान दस्तावेज
- प्रभावित पंचायत सूची कैसे चेक करें?
- Online Form कैसे भरें — Step by Step
- खाता, खेसरा और रकबा कैसे भरें?
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र कैसे तैयार करें?
- PDF Upload कैसे करें?
- Application Submit करने के बाद क्या करें?
- Application Status और Print कैसे निकालें?
- बैंक खाता Aadhaar/NPCI Link होना क्यों जरूरी है?
- Important Documents Checklist
- DBT Portal
- Important Direct Links
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
🌱 कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 क्या है?
बिहार राज्य में अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में हुई मूसलाधार बारिश (अतिवृष्टि) और नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि से कई जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों हेक्टेयर में लगी खरीफ फसलें पूरी तरह डूबकर नष्ट हो गईं।
इसी फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सीधे आर्थिक संबल देने के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे सहायता राशि अंतरित की जाती है।
📅 आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख व समय
किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म अवश्य जमा करें:
- आवेदन शुरू होने की तिथि: 23 सितंबर 2026 (सुबह 06:00 बजे से)
- आवेदन की अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026 (रात 10:00 बजे तक)
- दैनिक पोर्टल टाइमिंग: सर्वर मेंटेनेंस के कारण पोर्टल सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही एक्टिव रहता है।
👨🌾 कौन किसान आवेदन कर सकते हैं?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को संबंधित अधिसूचित बाढ़ प्रभावित पंचायत का निवासी होना चाहिए। इसमें तीन प्रकार के किसानों को पात्रता दी गई है:
- स्वयं भू-धारी (रैयत किसान): जिनकी अपनी निजी अथवा पुश्तैनी खेती योग्य भूमि है और वे स्वयं उस पर खेती करते हैं।
- वास्तविक खेतिहर (गैर-रैयत किसान): जिनके पास अपनी जमीन नहीं है अथवा वे दूसरे की जमीन बटाई/लीज पर लेकर खेती करते हैं।
- मिश्रित किसान (रैयत + गैर-रैयत): जो अपनी जमीन के साथ-साथ दूसरों की जमीन भी बटाई पर लेकर जोतते हैं।
नोट: योजना के नियमानुसार एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित आश्रित बच्चे) से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। पारिवारिक आधार सत्यापन में गलत विवरण पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
📐 कितनी जमीन तक लाभ मिलेगा? (भूमि रकबा पैमाना)
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रति किसान परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 494 डिसमिल तक की फसल क्षति के लिए ही वित्तीय सहायता दी जाती है।
- 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल
- 2 हेक्टेयर (अधिकतम सीमा) = 494 डिसमिल
📊 अधिकतम अनुमत रकबा विभाजन (कुल 494 डिसमिल)
कुल सीमा = 2 हेक्टेयर (494 डिसमिल)। इससे अधिक भूमि होने पर भी पोर्टल केवल 494 डिसमिल तक ही अनुदान स्वीकार करेगा।
🌾 कौन-कौन सी फसल के लिए लाभ मिलेगा?
बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित निम्नलिखित प्रमुख खरीफ एवं बागवानी फसलों के लिए आवेदन किया जा सकता है:
📄 रैयत किसान के लिए कौन-से दस्तावेज?
रैयत (स्वयं भू-धारी) किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजात तैयार रखने होंगे:
- अद्यतन जमीन की लगान रसीद (वित्तीय वर्ष 2025-26 अथवा 2026-27 की वैधानिक रसीद) या वैध LPC (Land Possession Certificate)।
- जमीन का सटीक खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर और कुल रकबा।
- बगल के दो किसानों के नाम और विवरण।
📝 गैर-रैयत / वास्तविक खेतिहर किसान के लिए स्व-घोषणा पत्र
गैर-रैयत (बटाईदार) किसान के पास जमीन का अपना मालिकाना दस्तावेज नहीं होता। इसलिए उनके लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self Declaration Form) अनिवार्य किया गया है।
- पोर्टल से आधिकारिक स्व-घोषणा प्रारूप डाउनलोड करें।
- उसमें मूल भू-धारी का नाम, खेसरा संख्या, चौहद्दी एवं क्षति का रकबा भरें।
- इस फॉर्म पर संबंधित वार्ड सदस्य / मुखिया / सरपंच अथवा कृषि समन्वयक के हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर लगवाएं।
📑 रैयत + वास्तविक खेतिहर किसान के लिए दस्तावेज
यदि आप अपनी निजी भूमि पर भी खेती करते हैं और साथ ही दूसरे की भूमि बटाई पर भी जोतते हैं, तो आपको दोनों श्रेणियों का विवरण भरना होगा:
- अपनी भूमि के लिए: जमीन की रसीद / LPC
- बटाई वाली भूमि के लिए: हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र
- इन दोनों को स्कैन करके एक साथ सिंगल PDF (अधिकतम 150 KB) में अपलोड करना होगा।
📍 आवेदन करने से पहले पंचायत सूची कैसे चेक करें?
आवेदन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी पंचायत योजना में शामिल है:
- DBT Agriculture Bihar पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- “कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 प्रभावित पंचायत सूची” पर क्लिक करें।
- अपने जिले का नाम और प्रखंड (Block) का चयन करें।
- सूची में अपनी ग्राम पंचायत का नाम देखें। यदि नाम शामिल है, तभी आपका आवेदन पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
📺 Video Guide: कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 Form Live Filling
अगर आपको फॉर्म भरने या स्व-घोषणा पत्र तैयार करने में परेशानी आ रही है, तो हमारा पूरा स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो गाइड यहाँ देखें:
💻 Online Form कैसे भरें — Step by Step
- पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाएं और “कृषि इनपुट अनुदान (2026-27)” लिंक पर क्लिक करें।
- किसान पंजीकरण दर्ज करें: अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या भरें और Search पर क्लिक करें।
- किसान विवरण जांचें: पंजीकरण से संबंधित नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण स्क्रीन पर आएगा। इसे अच्छी तरह जांच लें।
- परिवार विवरण सत्यापन: परिवार के सदस्यों की प्रविष्टि करें तथा आधार सत्यापन का चरण पूरा करें।
- रकबा व क्षति प्रविष्टि: खेती योग्य कुल भूमि एवं बाढ़ से वास्तव में क्षतिग्रस्त भूमि (डिसमिल में) दर्ज करें।
- किसान का प्रकार व फसल चुनें: स्वयं भू-धारी / वास्तविक खेतिहर में से अपना वर्ग चुनें, फसल का नाम (जैसे: धान) और भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित चुनें।
- जमीन का ब्योरा दर्ज करें: थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, क्षति रकबा एवं बगल के दो किसानों के नाम दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: निर्धारित साइज (150 KB PDF) में स्व-घोषणा पत्र या लगान रसीद अपलोड करें।
- फाइनल सबमिट: मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें, कैप्चा भरें और आवेदन Final Submit कर दें।
📌 खाता, खेसरा और रकबा कैसे भरें?
- थाना संख्या: अपनी जमीन के राजस्व मौजा का सही थाना नंबर भरें।
- खाता संख्या: रसीद के अनुसार अपनी जमाबंदी का खाता नंबर दर्ज करें।
- खेसरा (प्लॉट) संख्या: जिस प्लॉट पर बाढ़ का पानी लगा था, उसका सटीक खेसरा नंबर भरें।
- क्षति का रकबा: क्षतिग्रस्त रकबा आपके उस प्लॉट के कुल रकबे से अधिक नहीं होना चाहिए। गलत या बढ़ा-चढ़ाकर विवरण देने पर जांच में आवेदन रद्द हो सकता है।
📋 स्व-घोषणा प्रमाण पत्र कैसे तैयार करें?
वास्तविक खेतिहर (गैर-रैयत) किसान नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना फॉर्म भरें:

📤 PDF Upload कैसे करें?
- स्व-घोषणा पत्र अथवा जमीन रसीद को साफ-सुथरा स्कैन करें।
- फाइल का प्रारूप केवल PDF होना चाहिए।
- फाइल साइज 150 KB के भीतर रखें (यदि साइज ज्यादा हो तो ऑनलाइन PDF Compressor टूल से घटाएं)।
- अपलोड करने के बाद ‘View Document’ विकल्प से जांच लें कि दस्तावेज पढ़ने योग्य है या नहीं।
🖨️ Application Submit करने के बाद क्या करें?
आवेदन पूरा होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर पावती (Acknowledgement Slip) दिखाई देगी। इसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें और एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें। यदि आपके प्रखंड में निर्देश जारी हुआ हो, तो यह प्रिंट कॉपी और स्व-घोषणा पत्र अपने किसान सलाहकार अथवा कृषि समन्वयक के पास भौतिक सत्यापन के लिए जमा करें।
🔎 Application Status और Print कैसे निकालें?
- DBT Agriculture पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- “आवेदन की स्थिति / आवेदन प्रिंट” टैब पर क्लिक करें।
- “कृषि इनपुट अनुदान (2026-27)” का चयन करें।
- अपनी 13 अंकों की पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या भरकर सबमिट करें। यहाँ से आप करंट स्टेटस देख सकते हैं और रसीद दोबारा प्रिंट कर सकते हैं।
🏦 बैंक खाता Aadhaar/NPCI से Link होना क्यों जरूरी है?
कृषि इनपुट योजना की राशि सीधे बैंक खाता नंबर में न भेजकर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (DBT/ABPS) द्वारा अंतरित की जाती है। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है लेकिन बैंक सर्वर में NPCI मैपर (DBT Seeding) इनएक्टिव है, तो सरकार द्वारा राशि भेजे जाने के बावजूद भुगतान ‘Failed’ हो जाएगा। अतः फॉर्म भरने से पहले बैंक जाकर डीबीटी सक्रियता अवश्य जांच लें।
✅ Important Documents Checklist
- ☑️ 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर (DBT Registration Number)
- ☑️ आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक)
- ☑️ सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन प्राप्त करने हेतु)
- ☑️ NPCI / DBT सीडेड बैंक खाता
- ☑️ जमीन की रसीद / LPC (रैयत किसानों के लिए)
- ☑️ सत्यापित स्व-घोषणा पत्र (गैर-रैयत किसानों के लिए – 150 KB PDF)
- ☑️ थाना, खाता, खेसरा एवं चौहद्दी का विवरण
- ☑️ बगल के दो किसानों के नाम व जानकारी
🔍DBT Agriculture Bihar Services
किसान भाई पोर्टल पर इन मुख्य सेवाओं को सबसे अधिक सर्च करते हैं:
🔗 Important Direct Links
| कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन (Direct Link) | Click Here |
| स्व-घोषणा प्रमाण पत्र PDF डाउनलोड करें | Click Here |
| बाढ़ प्रभावित प्रखंड एवं पंचायत सूची 2026 | Click Here |
| आवेदन की स्थिति एवं रसीद प्रिंट करें | Click Here |
| Bihar Ration Card Online Apply 2026 Process (BR EXAM) | Click Here |
| Bihar Jamin LPC & Rasid Online Kaise Nikale (BR EXAM) | Click Here |
| DBT Agriculture Bihar Official Portal | Click Here |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. किसान पंजीकरण संख्या कितने अंकों की होती है?
उत्तर: बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण संख्या हमेशा 13 अंकों (Digits) की होती है।
Q2. क्या एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) से केवल एक ही आवेदन स्वीकृत होगा। आधार जांच में दोहरे आवेदन पकड़े जाने पर दोनों रद्द हो सकते हैं।
Q3. गैर-रैयत किसान के लिए स्व-घोषणा पत्र पर किसका हस्ताक्षर और मुहर आवश्यक है?
उत्तर: स्व-घोषणा पत्र पर स्थानीय वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य अथवा अधिकृत कृषि समन्वयक का सत्यापन हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य है।
Q4. ऑनलाइन आवेदन की दैनिक समय-सीमा क्या है?
उत्तर: पोर्टल सुबह 06:00 बजे खुलता है और रात 10:00 बजे बंद हो जाता है। 29 सितंबर 2026 की रात 10:00 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
